केंद्र सरकार धारा 356 का इस्तेमाल का राज्य सरकारों को बर्खास्त करेगी? भाजपा यह तर्क कांग्रेसमें 356 कई धारा बार दुरुपयोग किया? नई दिल्ली यदि राज्य सरकार केंद्र द्वारा लागू सी ए ए और एनपीआर यदि लागू नहीं करती है तो केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि व राज्य सरकारों की बर्खास्तगी के लिए राष्ट्रपति को ये अधिकार हे की यदि राज्य सरकारें अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है राष्ट्रपति महोदय स्तर के संतुष्टि है कि केंद्र सरकार की बातें या कानून नहीं मान रही है तो वे सरकारों धारा 356 के तहत राज्य सरकार को को बर्खास्त कर सकते हैं सबसे पहले 1957 में 356 धारा का इस्तेमाल हुआ जिसमें केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त हुई थी दिसम्बर 1992 में 4 राज्यो की सरकार गई थी धारा 356 का इस्तेमाल पहले भी कई बार हो चुका है संविधान के अनुसार जो केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे राज्यों को लागू करना पड़ता है अनुच्छेद 356 संविधान का हिस्सा है जिसमें राष्ट्रपति को या अधिकार है कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है और गैर संवैधानिकफैसले ले रही है तो केंद्र सरकार 356 धारा के तहत राष्ट्रपति को सिफारिश कर राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकती
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