रतलाम  याचिकाकर्ता रतलाम निवासी एडवोकेट विस्मय चत्तर द्वारा हाईकोर्ट एडवोकेट गौरव पांचाल के माध्यम से हाईकोर्ट इन्दौर मेंं याचिका दायर की गई याचिका का मेंं कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर रतलाम, डीआईजी इन्दौर, एसपी रतलाम और अधीक्षक एमवाय हॉस्पिटल इन्दौर को पक्षकार बनाया गया हें। वर्तमान मेंं भारत कोरोना की मार झेल रहा हैं और व्यक्ति अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता पूरा देश नेशनल लोकडाउन का पालन कर रहे हें। ऐसे मेंं इन्दौर और रतलाम के अफसरों की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमित व्यक्ति का शव रतलाम केसे पहुंच गया। इस मामले रतलाम कलेक्टर भी मुख्य सचिव को पत्र लिख चुकी हें l हाईकोर्ट एडवोकेट गौरव पांचाल ने मामले के बारे मेंं बताया की स्नेहलता गंज इंदौर निवासी मृतक कादरी उर्फ बाबू को कोरोना के संक्रमण के चलते एमवाय हॉस्पिटल इन्दौर मेंं भर्ती किया किया जिस पर मृतक कादरी के जांच के लिये सेंपल लिये गए सेंपल लेने के बाद जांच रिपोर्ट आने के पूर्व ही मृतक कादरी की मृत्यु हो गई बाद मेंं मृतक कादरी की जांच रिपोर्ट कोरोना वायरस से पॉज़िटिव आई प्रोटोकाल एवं नियमानुसार कोरोना पॉज़िटिव का अंतिम संस्कार इन्दौर प्रशासन को करना था परंतु एमवाय हॉस्पिटल ने लापरवाही पूर्वक कोरोना पॉज़िटिव मृतक का शव बिना किसी जांच के मृतक के परिजन को सौप दिया और मृतक के परिजन उक्त कोरोना से संक्रमित शव को इन्दौर से होता हुआ रतलाम की सीमाओं मेंं प्रवेश कर रतलाम लाया गया जबकि इंदौर और रतलाम मेंं धारा 144 दप्रस लागू हें जिसके अनुसार जिले की सीमाओं मेंं किसी का भी प्रवेश और निकासी वर्जित हें। रतलाम आने के बाद उक्त कोरोना पॉज़िटिव शव को भीड़भाड़ के साथ मृतक के 20 से अधिक परिजन रतलाम मेंं कब्रिस्तान मेंं ले गए और दफना दिया। इस मामले मेंं जब मीडिया के माध्यम से रतलाम कलेक्टर को पता चला तो आनन फानन मेंं रतलाम कलेक्टर द्वारा मृतक कादरी के लोहार रोड़ स्तिथ मकान के आसपास छावनी बना दिया गया और रतलाम पोलीस ने कोरोना पॉज़िटिव शव को रतलाम लाने के मामले मेंं 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और प्रेस नोट जारी कर इन्दौर प्रशासन की गलती बताई गई। उल्लेखनीय हें की उक्त शव पहुचने के पूर्व रतलाम कोरोना के मामले मेंं नेगेटीव स्टेज पर था परंतु अफसरों की लापरवाही और उपेक्षा के कारण कोरोना पॉज़िटिव व्यक्ति का शव इन्दौर से रतलाम पहुचने पर वहां एक व्यक्ति कोरोना से पॉज़िटिव हो चुका हें और रतलाम शहर के लोगों पर कोरोना का ख़तरा मंडराने लग गया हें। पूरे मामले मेंं इन्दौर और रतलाम प्रशासन की लापरवाही और उपेक्षा सामने आई हें जिससे रतलाम शहर की जनता पर कोरोना के संक्रमण का ख़तरा उत्पन्न हो गया हें। इन्ही आधारो पर एडवोकेट गौरव पांचाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की हें

रतलाम  याचिकाकर्ता रतलाम निवासी एडवोकेट विस्मय चत्तर द्वारा हाईकोर्ट एडवोकेट गौरव पांचाल के माध्यम से हाईकोर्ट इन्दौर मेंं याचिका दायर की गई याचिका का मेंं कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर रतलाम, डीआईजी इन्दौर, एसपी रतलाम और अधीक्षक एमवाय हॉस्पिटल इन्दौर को पक्षकार बनाया गया हें।


वर्तमान मेंं भारत कोरोना की मार झेल रहा हैं और व्यक्ति अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकता पूरा देश नेशनल लोकडाउन का पालन कर रहे हें। ऐसे मेंं इन्दौर और रतलाम के अफसरों की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमित व्यक्ति का शव रतलाम केसे पहुंच गया। इस मामले रतलाम कलेक्टर भी मुख्य सचिव को पत्र लिख चुकी हें l


हाईकोर्ट एडवोकेट गौरव पांचाल ने मामले के बारे मेंं बताया की स्नेहलता गंज इंदौर निवासी मृतक कादरी उर्फ बाबू को कोरोना के संक्रमण के चलते एमवाय हॉस्पिटल इन्दौर मेंं भर्ती किया किया जिस पर मृतक कादरी के जांच के लिये सेंपल लिये गए सेंपल लेने के बाद जांच रिपोर्ट आने के पूर्व ही मृतक कादरी की मृत्यु हो गई बाद मेंं मृतक कादरी की जांच रिपोर्ट कोरोना वायरस से पॉज़िटिव आई प्रोटोकाल एवं नियमानुसार कोरोना पॉज़िटिव का अंतिम संस्कार इन्दौर प्रशासन को करना था परंतु एमवाय हॉस्पिटल ने लापरवाही पूर्वक कोरोना पॉज़िटिव मृतक का शव बिना किसी जांच के मृतक के परिजन को सौप दिया और मृतक के परिजन उक्त कोरोना से संक्रमित शव को इन्दौर से होता हुआ रतलाम की सीमाओं मेंं प्रवेश कर रतलाम लाया गया जबकि इंदौर और रतलाम मेंं धारा 144 दप्रस लागू हें जिसके अनुसार जिले की सीमाओं मेंं किसी का भी प्रवेश और निकासी वर्जित हें।


रतलाम आने के बाद उक्त कोरोना पॉज़िटिव शव को भीड़भाड़ के साथ मृतक के 20 से अधिक परिजन रतलाम मेंं कब्रिस्तान मेंं ले गए और दफना दिया।


इस मामले मेंं जब मीडिया के माध्यम से रतलाम कलेक्टर को पता चला तो आनन फानन मेंं रतलाम कलेक्टर द्वारा मृतक कादरी के लोहार रोड़ स्तिथ मकान के आसपास छावनी बना दिया गया और रतलाम पोलीस ने कोरोना पॉज़िटिव शव को रतलाम लाने के मामले मेंं 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और प्रेस नोट जारी कर इन्दौर प्रशासन की गलती बताई गई।


उल्लेखनीय हें की उक्त शव पहुचने के पूर्व रतलाम कोरोना के मामले मेंं नेगेटीव स्टेज पर था परंतु अफसरों की लापरवाही और उपेक्षा के कारण कोरोना पॉज़िटिव व्यक्ति का शव इन्दौर से रतलाम पहुचने पर वहां एक व्यक्ति कोरोना से पॉज़िटिव हो चुका हें और रतलाम शहर के लोगों पर कोरोना का ख़तरा मंडराने लग गया हें।


पूरे मामले मेंं इन्दौर और रतलाम प्रशासन की लापरवाही और उपेक्षा सामने आई हें जिससे रतलाम शहर की जनता पर कोरोना के संक्रमण का ख़तरा उत्पन्न हो गया हें। इन्ही आधारो पर एडवोकेट गौरव पांचाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की हें


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